12 साल देरी पर बिल्डर को 1.73 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश
राजिंदर सिंह ने गुरुग्राम में तीन साल में फ्लैट मिलने का वादा कर बुक किया था। 12 साल इंतजार के बाद फ्लैट न मिलने पर उन्होंने बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर को 1.73 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने और मानसिक कष्ट व मुकदमे के खर्च का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Economic Times·4 घंटे पहले·Gurgaon

