राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव दिया
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ₹20,000 करोड़ के बकाया ट्रैफिक चालान की रकम बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव दिया है ताकि चालान समय पर भरे जाएं। अदालत ने कहा कि अब तक ₹45,000 करोड़ के ई-चालान जारी हुए हैं, जिनमें से ₹25,000 करोड़ की वसूली हुई है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन ने सड़क सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक चालान की सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया।
Prabhat Khabar·4 घंटे पहले


