विश्व1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे नए डेथ सर्टिफिकेट नियम
1 अक्टूबर 2026 से डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त हो जाएंगे। एक से दो साल की देरी पर मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी। बीमा क्लेम, बैंक खाते, निवेश, संपत्ति हस्तांतरण और टैक्स जैसे वित्तीय व कानूनी मामलों में डेथ सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। नए नियम देरी और परेशानी कम करने के लिए बनाए गए हैं।
News18Hi Business·3 घंटे पहले