राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने UPI लेनदेन पर शुल्क पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा, रोक से...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर लगाए गए शुल्क के निर्णय की व्याख्या मांगी है और पूछा है कि क्या ये शुल्क कर या फीस हैं। कोर्ट ने इन शुल्कों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और UPI भुगतान पर लगाए गए मर्चेंट डिस्काउंट रेट की प्रकृति स्पष्ट करने को कहा है।
livelaw.in·22 घंटे पहले



