राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक UPI लेनदेन पर MDR को लेकर केंद्र से...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ₹2,000 से अधिक के UPI पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तथ्यात्मक जानकारी के लिए संक्षिप्त हलफनामा मांगा और MDR शुल्क के कानूनी आधार और कार्यकारी अधिकार पर सवाल उठाए। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होगा।
HT Business·1 दिन पहले


