राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई 0.4% MDR शुल्क पर केंद्र से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले 2,000 रुपये से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% MDR शुल्क पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस शुल्क के कानूनी आधार की व्याख्या करने वाला हलफनामा मांगा। 75,000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर यह शुल्क 300 रुपये तक सीमित होगा, जबकि रेलवे, टेलीकॉम और पूंजी बाजार जैसे क्षेत्रों के लिए कम दरें होंगी।
News18·4 घंटे पहले