राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया नियम कड़े करने पर विचार किया
सुप्रीम कोर्ट ने CJI सूर्यकांत की बेंच के नेतृत्व में केंद्र सरकार से बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर 18 साल की उम्र और कानूनी अनुबंध लागू करने पर सवाल किया। एक NGO की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए डिजिटल नियमों को वैधानिक बनाने पर जोर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेरेंट्स की सहमति और मजबूत फायरवॉल की आवश्यकता को स्वीकार किया।
News18 Hindi·1 घंटे पहले



