राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने कहा: ट्रैफिक चालान न भरने पर बिजली बिल से जोड़ा जा...
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि ट्रैफिक चालान न भरने पर उसे बिजली बिल से जोड़ा जा सकता है, जिससे भुगतान प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने वाहन लाइसेंस पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं यदि चालान का भुगतान नहीं किया गया। यह कदम ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्त करने के लिए है।
Amar Ujala·15 घंटे पहले



