तकनीकसुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने 18 से कम उम्र के लिए सोशल...
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अनुबंध करने से रोकने के लिए नियमों को मजबूत करने पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली अदालत ने सरकार से कहा कि ये सुरक्षा उपाय वैकल्पिक दिशानिर्देशों के बजाय मध्यस्थ नियमों में शामिल किए जाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारतीय कानून के अनुपालन की पुष्टि की।
News18·3 घंटे पहले



