व्यापारपत्नी को पैसे ट्रांसफर करने पर आयकर नियम
भारतीय आयकर कानूनों के तहत, पत्नी को ट्रांसफर किया गया पैसा सेक्शन 56(2) के तहत टैक्स-फ्री गिफ्ट माना जाता है और ट्रांसफर के समय कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन सेक्शन 64 के अनुसार, उस पैसे से हुई आय जैसे ब्याज या डिविडेंड पति की आय में जोड़ी जाती है और उसी के टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। यह नियम फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट निवेश पर लागू होता है।
News18 Business·2 घंटे पहले




