नए आयकर अधिनियम के तहत HUF कर नियमों की व्याख्या
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को पुराने आयकर अधिनियम, 1961 और नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत एक अलग कर योग्य इकाई माना जाता है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, HUF की आय ₹4 लाख तक करमुक्त है, इसके बाद छूट वाले स्लैब दरें लागू होती हैं। व्यक्तिगत बचत को HUF में स्थानांतरित कर अलग कराधान की योजना बनाई जा सकती है क्योंकि सदस्यों से प्राप्त धन "रिश्तेदार" छूट के अंतर्गत आता है।
Economic Times·2 घंटे पहले

