राजनीतिदिल्ली हाई कोर्ट ने बेटे और पत्नी को मां का घर खाली करने का...
दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में स्पष्ट किया कि घर में रहने या निर्माण में पैसे देने से बेटे को सह-स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता। करावल नगर के मामले में बेटे और पत्नी ने मां के घर पर दावा किया था, जिसमें उन्होंने ₹1.5 लाख जमीन और ₹60,000 निर्माण के लिए दिए थे। कोर्ट ने कोई ठोस सबूत न मिलने पर दोनों को मकान खाली करने और ताले हटाने का आदेश दिया।
News18 Hindi·3 घंटे पहले·Delhi


