राजनीतिदिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF इंस्पेक्टरों के ग्रेड पे मामले में रिव्यू याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार की CRPF इंस्पेक्टरों को 5400 ग्रेड पे देने के मामले में रिव्यू याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 10 मार्च 2025 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ITBP इंस्पेक्टर सुशील कुमार के मामले की तर्ज पर सभी पात्र CRPF इंस्पेक्टरों को वित्तीय लाभ देने का निर्देश था। सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत लाभ का दावा खारिज किया था।
Amar Ujala·16 घंटे पहले·Delhi




