तकनीकदिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टि IAS संस्थापक के खिलाफ डीपफेक सामग्री हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टि IAS संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति की पहचान का दुरुपयोग करने वाली ऑनलाइन सामग्री जैसे नकली प्रोफाइल, डीपफेक वीडियो और अनधिकृत व्याख्यान रिकॉर्डिंग हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति AJ भंभानी ने दिव्यकीर्ति की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें उनके नाम का गलत उपयोग और जुआ व ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन दिखाने वाले वीडियो शामिल थे। कोर्ट ने डिजिटल उपकरणों से सामग्री छेड़छाड़ पर चिंता जताई।
Zee News Hindi·3 घंटे पहले·Delhi



