राजनीतिदिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस बॉडी कैमरा SOP पर सरकार को निर्णय लेने को...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा कर्मियों के लिए बॉडी कैमरों के अनिवार्य उपयोग से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका को औपचारिक प्रतिनिधित्व मानकर छह महीने में बॉडी कैमरों के लिए SOP बनाने का निर्णय लेने को कहा। न्यायालय ने कहा कि पुलिसिंग नियम विधायिका द्वारा बनाए जाने चाहिए, न कि न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि यह मुद्दा पूरे देश के पुलिसिंग से जुड़ा है।
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