स्वास्थ्यथोक दवा कारोबार के लिए फार्मेसी डिग्री अनिवार्य करने की तैयारी
सरकार थोक दवा कारोबार के लिए फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य करने जा रही है, जिससे जिम्मेदारी केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की होगी। वर्तमान में थोक दवा लाइसेंस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति फार्मासिस्ट या अनुभव रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने नियम बदलकर केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट को जिम्मेदार रखने की सिफारिश की है।
Amar Ujala·16 घंटे पहले


