व्यापारजीएसटी काउंसिल ने माल निरीक्षण और जब्ती के नए नियम लागू किए
57वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल की आवाजाही को सुगम बनाने और जांच कड़ी करने के लिए नए नियम घोषित किए। केवल आपूर्तिकर्ता या गंतव्य राज्य के अधिकारी ही माल की जांच, रोकथाम या जब्ती कर सकेंगे। रोक तभी होगी जब विशेष खुफिया जानकारी हो और कम से कम संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की अनुमति हो। ये उपाय अनावश्यक जांच कम करने और राज्यों के बीच माल परिवहन को आसान बनाने के लिए हैं।
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