केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोलियों के विज्ञापन के लिए पूर्व अनुमति प्रस्तावित की
केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिटेलर्स और वितरकों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाने और इसके लिए पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अनधिकृत प्रचार और अनुचित स्व-चिकित्सा की चिंताओं को दूर करने के लिए है। एक नया उप-नियम फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में अनुपालन सुनिश्चित करेगा। हितधारकों को मसौदा अधिसूचना पर 30 दिन में प्रतिक्रिया देने का आमंत्रण दिया गया है।
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