स्वास्थ्यकेंद्र ने रिटेलर्स और होलसेलर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया
भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिटेलर्स, होलसेलर्स और वितरकों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उस नियामक अंतर को बंद करने के लिए है जहां केवल फार्मास्यूटिकल निर्माताओं को ही शेड्यूल H, H1 और X के तहत शक्तिशाली दवाओं के विज्ञापन से रोका गया था। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद 28 सितंबर को ड्राफ्ट नियम अधिसूचित किए गए।
Mint··New Delhi


