राजनीतिकर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल संरक्षण मामलों में 'परेंटिंग टाइम' शब्द उपयोग का निर्देश...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत बाल संरक्षण मामलों में 'विजिटेशन' की जगह 'परेंटिंग टाइम' शब्द उपयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने कहा कि कोई भी माता-पिता बच्चे के जीवन में अतिथि नहीं होते। यह आदेश नौ वर्षीय बच्चे के संरक्षण विवाद के दौरान दिया गया और सभी परिवार न्यायालयों को यह निर्देश जारी करने को कहा गया।
Deccan Herald··Bengaluru



