इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमाने वाली पत्नी को भरण-पोषण से इनकार किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक शिक्षित और कमाने में सक्षम पत्नी को पति से भरण-पोषण का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बताया कि धारा 125 CrPC का उद्देश्य गरीबी रोकना है, लेकिन पत्नी आत्मनिर्भर होने के कारण भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी गई। दंपति ने अप्रैल 2022 में विवाह किया था, पत्नी ने कुछ ही दिन बाद घर छोड़ दिया था।
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