राजनीतिअहमदाबाद कोर्ट ने पिता को बेटे-बहू को घर से निकालने का अधिकार दिया
अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने 13 साल पुराने घरेलू विवाद में पिता को बेटे और बहू को घर से निकालने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने दोनों को 90 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश दिया है। यह आदेश उनकी 18 साल की बेटी पर लागू नहीं होगा।
News18 Hindi·4 घंटे पहले·Ahmedabad


